न्यायालय परिसर में ड्रेस कोड में आंशिक बदलाव, 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा नियम
जगदलपुर। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। नए निर्देशों के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को न्यायालय में काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा।
1 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगा कोट से छूट का प्रावधान
वरिष्ठ अधिवक्ता सपन देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक अधिवक्ताओं को काले कोट से छूट दी गई है।
यह निर्णय भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(g) के तहत निर्धारित नियमों के अनुरूप लिया गया है।
अन्य ड्रेस कोड नियम रहेंगे यथावत
इस आंशिक छूट के बावजूद अधिवक्ताओं को सफेद शर्ट, बैंड एवं अन्य निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य रहेगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की गरिमा और सादगी बनाए रखना आवश्यक है।
अधिवक्ताओं को गर्मी में राहत, कार्य करना होगा अधिक सहज
इस निर्णय से प्रदेशभर के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। अधिवक्ताओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में कोट से छूट मिलने से कामकाज अधिक सहज होगा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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