बस्तर | 17 जनवरी 2026 आबकारी आयुक्त आर. संगीता एवं कलेक्टर हरिस एस. के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी अमन सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
दिनांक 16 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सफेद रंग के पिकअप वाहन से केशलूर से दरभा की ओर अवैध मदिरा का परिवहन करने वाले हैं। सूचना के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर राजूर चौक के पास नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 60 भूरे रंग के खड्डा कार्टून बरामद हुए। इन कार्टूनों में 180 एमएल क्षमता की कुल 3000 कांच की पाव शीशियां पाई गईं, जिन पर “GOA – Spirit of Smoothness” ब्रांड का लेबल लगा था। यह मदिरा मध्यप्रदेश प्रांत में निर्मित एवं विक्रय हेतु नॉन-ड्यूटी पेड विदेशी शराब पाई गई, जिसकी कुल मात्रा 540 बल्क लीटर है।
मौके से तीन आरोपियों—
- कोसू राम यादव (28 वर्ष),
- मोसू राम यादव (30 वर्ष),
दोनों निवासी राऊत पारा, बोरजा, जामगांव, थाना बुरगुम, जिला बस्तर, - मोटू राम माड़वी (28 वर्ष), निवासी नाकापारा मुतनपाल, थाना बुरगुम, जिला बस्तर—
को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59-क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख 84 हजार रुपये आंका गया है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत 10 लाख 99 हजार रुपये है।
इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद सिन्हा, आरक्षक शैलेष पाण्डेय, कविश यादव एवं वाहन चालक हेमराज बघेल का सराहनीय योगदान रहा।


