बोधघाट थाना क्षेत्र में युवाओं को नशे की ओर धकेलने वालो के खिलाफ बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाही
अवैध मादक प्रतिबंधित नशीली कैपशूल के विक्रेता पर बड़ी कार्यवाही
आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित अवैध नशीला कैपशूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl कुल 30 पत्ता कुल 240 नग कुल किमती 96,000/- को किया गया जप्त 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायलय में किया गया पेश
📍नाम आरोपी :-
(1) आकाश पोया पिता बिहारी लाल पोया उम्र 21 वर्ष महारानी वार्ड जगदलपुर
(2) राड्रिक सोमा पिता एरिक्शन सोमा उम्र 42 वर्ष निवासी मदर टेरेसा वार्ड जगदलपुर
पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे प्रतिबंधित नशीली केप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार करने वाले दो आरोपियो को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में
दिनांक 31.05.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि मेटगुडा में स्थित डोंगरी में दो व्यक्ती जिसमें एक व्यक्ति टकला है तथा लाल टी शर्ट पहना है तथा दूसरा व्यक्ति सफ़ेद लाइन दार टी शर्ट पहना है दोनों अपने सयुंक्त कब्जे में रखे कैरी बैग में अवैध प्रतिबंधित कैप्सूल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल मेटगुडा डोंगरी के पास में जाकर रेड कार्यवाही किये रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार दो संदेही व्यक्ति मिले जिन्हे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम – (1) आकाश पोया पिता बिहारी लाल पोया उम्र 21 वर्ष निवासी महारानी वार्ड जगदलपुर (2) राड्रिक सोमा पिता स्व. एरिक्शन उम्र 42 वर्ष निवासी मदर टेरेसा वार्ड जगदलपुर का रहने वाले बताये जिसके संयुक्त कब्जे के कैरी बैग की तलाशी लेने पर कैरी बैग के अंदर अवैध प्रतिबंधित नशीली केप्सूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl Capsuls कुल 30 पत्ता कुल 240 नग कुल किमती 96,000 रु बरामद हुआ जिसे अवैध रूप से कब्जे में रखने/ परिवहन करने तथा बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज आरोपियों द्वारा पेश नहीं करने से आरोपियों का यह कृत्य अपराध धारा 21(B) NDPS Act का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ को विधिवत जप्त करते हुए उक्त आरोपियो को दिनांक 31.05.26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय विशेष NDPS न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी / कर्मचारी
निरीक्षक:- टामेश्वर चौहान
उप निरीक्षक:- ललित नेगी, लोकेश्वर नाग
स उ नि :- दिनेश उसेंडी, इंदु शर्मा
प्रधान आरक्षक:- अहिलेश नाग, सुनील मनहर, व्यास नारायण, डोलामनी भोई, लखेश्वर बघेल
आरक्षक:- दीपक मिंज, राम ठाकुर, युवराज ठाकुर,कामदेव दर्रो, मानकू कोर्राम, थानेंद्र सिन्हा, होरी लाल आर्यों, विपिन मिंज, राम ठाकुर, परमानंद भोयर, संदीप राणा,


