रायगढ़ । जिले के रायगढ़ वनमंडल क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए भालू के शिकार और उसके मांस के सेवन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने जंगल में भालू का अवैध शिकार कर उसका मांस पकाकर खाया।
मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी तमनार तहसील के ग्राम देवगांव, पड़िगांव और जोबरो के निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए उपकरण और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं।
वन अधिकारियों ने बताया कि भालू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है, जिसके शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
इस घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही ।
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