पड़ोसी के बीच हुए झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल, बटन चाकू जब्त
बस्तर। मोटरसाइकिल मांगकर ले जाने के विवाद में पड़ोसी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना में घायल युवक को पेट, कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।
मोटरसाइकिल को लेकर शुरू हुआ विवाद
दिनांक 15 जनवरी 2026 को प्रार्थी अजय नाग थाना बस्तर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मोटरसाइकिल घर पर नहीं थी। पूछताछ करने पर उसकी पत्नी नबीना नाग ने बताया कि पड़ोसी लैखन राम बघेल मोटरसाइकिल मांगकर दोपहर में ले गया था।
शाम को आरोपी के घर पर न मिलने के बाद रात लगभग 08 बजे लैखन बघेल मोटरसाइकिल लेकर प्रार्थी के घर पहुंचा। मोटरसाइकिल ले जाने के कारण पूछने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई।

गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी
विवाद के दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थी को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान आरोपी ने अपने पास रखे एक नुकीले धारदार हथियार से हमला कर दिया।
चाकू से किया जानलेवा वार
आरोपी ने चाकू से प्रार्थी के पेट पर वार किया, जिससे बचने के दौरान पेट और कमर के पास चोट आई। इसके बाद आरोपी ने दोबारा प्रार्थी के बाएं हाथ की कोहनी के पास वार किया, जिससे गहरा कट लग गया और अधिक रक्तस्राव हुआ। घायल को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया।
चिकित्सकीय परीक्षण के बाद धारा जोड़ी गई
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक घोत्रे सुमित कुमार के नेतृत्व में घायल अजय नाग का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। डॉक्टर द्वारा चोटों को हार्ड एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से होना बताए जाने पर प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस जोड़ी गई।
आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त
आरोपी लैखन बघेल, पिता स्वर्गीय मानिक बघेल, उम्र 28 वर्ष, जाति भतरा, निवासी कुम्हडाकोट पारा, थाना बस्तर, जिला बस्तर को तलाश कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए बटन चाकू से दो बार हमला करना स्वीकार किया।
आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त बटन चाकू जब्त किया गया। आरोपी को दिनांक 17 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना देते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इनकी रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े, प्रधान आरक्षक 490 कृष्ण कुमार मरावी, आरक्षक 733 भुवनलाल शार्दूल, आरक्षक 354 प्रफुल्ल बघेल एवं डीएसएफ आरक्षक 4051 निरंजन वैध का विशेष योगदान रहा।
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