जगदलपुर — नगर निगम जगदलपुर द्वारा टैक्स की दरों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हाल ही में कुछ संपत्तियों पर टैक्स राशि अधिक आने का कारण संपत्ति का री-असेसमेंट है।
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि री-असेसमेंट के दौरान यदि किसी संपत्ति मे नया निर्माण हुआ हो, संपत्ति का उपयोग रिहायशी से व्यावसायिक में बदला हो, या पहले दर्ज क्षेत्रफल की तुलना में वास्तविक निर्मित क्षेत्र अधिक पाया गया हो,
तो ऐसे मामलों में टैक्स की राशि बढ़ना स्वाभाविक है। नगर निगम संपत्ति की टैक्स योग्य वैल्यू साइज, लोकेशन, उपयोग और संपत्ति के प्रकार के आधार पर निर्धारित करता है। उल्लेखनीय है कि 14 वर्षों बाद संपत्तियों का री-असेसमेंट कराया गया है।
राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने बताया कि हाउस टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) नगर निगम के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी टैक्स से सड़क रखरखाव, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए फंड उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को यह लगता है कि उनकी संपत्ति का री-असेसमेंट गलत हुआ है, तो वे संबंधित नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा पूरा नाप-जोख कर पुनः जांच कराने की प्रक्रिया उपलब्ध है और निगम इसके लिए प्रतिबद्ध है।
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