जशपुर, 2 फरवरी। कोतबा क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी खीरसागर यादव को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय नए भारतीय न्याय संहिता के तहत सुनाया गया है। आरोपी ने शराब के नशे में विवाद के दौरान अपनी पत्नी और सास की लाठी से निर्मम हत्या कर दी थी।
नवंबर 2024 में ग्राम खजरीढाप में हुई थी वारदात
घटना थाना बागबहार अंतर्गत चौकी कोतबा के ग्राम खजरीढाप में नवंबर 2024 में घटित हुई थी। मामले में चौकी कोतबा में अपराध क्रमांक 141/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (दो बार) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
शराब के नशे में पति-पत्नी में विवाद, बीच-बचाव करने आई सास की भी हत्या
प्रकरण के अनुसार प्रार्थी चक्रधर यादव ने 18 नवंबर 2024 को चौकी कोतबा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पुत्र खीरसागर यादव केरल से लौटने के बाद पत्नी रोशनी बाई और दो बच्चों के साथ अलग निवास कर रहा था।
घटना वाले दिन शाम लगभग 6 बजे आरोपी शराब के नशे में अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लकड़ी के डंडे से पत्नी रोशनी बाई पर हमला किया, जिससे वह मौके पर गिर पड़ी। बीच-बचाव करने आई सास जगरमनी बाई पर भी आरोपी ने लगातार डंडे से वार किए। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।
24 घंटे में गिरफ्तारी, सशक्त विवेचना से मजबूत अभियोजन
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे जशपुर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 19 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी पत्थलगांव डॉ. धुर्वेश कुमार जायसवाल द्वारा की गई।
न्यायालय का निर्णय: आजीवन कारावास और अर्थदंड
दिनांक 2 फरवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय, जशपुर द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी खीरसागर यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (दो बार) के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक धारा में 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामले में लोक अभियोजन की पैरवी लोक अभियोजक अजीत रजक द्वारा की गई।
कानून का स्पष्ट संदेश
इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और जघन्य अपराधों में कानून किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।
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